RBI New Guidelines हमारे रोज़मर्रा के जीवन में कागज़ी मुद्रा एक अहम भूमिका निभाती है। लेकिन समय के साथ ये नोट फट जाते हैं, गंदे हो जाते हैं या जलकर खराब हो जाते हैं। ऐसे में अक्सर लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि क्या ऐसे नोटों का कोई उपयोग बचा है या उन्हें फेंक देना चाहिए? भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने इस विषय पर कुछ बेहद ज़रूरी दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिन्हें हर भारतीय नागरिक को जानना चाहिए।
बैंक फटे या गंदे नोट बदलने से मना नहीं कर सकते
RBI के स्पष्ट निर्देशों के अनुसार, कोई भी बैंक कटे-फटे, गंदे या जले हुए नोटों को बदलने से इनकार नहीं कर सकता। खासकर ₹100, ₹200 और ₹500 के नोटों को लेकर यह नियम और भी सख्त है। यदि आपके पास इस प्रकार के खराब नोट हैं, तो आप किसी भी बैंक शाखा में जाकर उन्हें नए नोटों से बदल सकते हैं। अच्छी बात यह है कि इस प्रक्रिया के लिए बैंक आपसे कोई शुल्क नहीं लेगा।
खराब नोट की पहचान कैसे करें?
RBI ने यह भी साफ किया है कि किन नोटों को “खराब” माना जाएगा:
- कटे-फटे नोट: जिनके कुछ हिस्से गायब हों या जो दो या अधिक टुकड़ों में हों।
- गंदे नोट: जिन पर दाग, धब्बे या गंदगी इतनी अधिक हो कि नोट को पहचानना मुश्किल हो जाए।
- जले हुए नोट: आंशिक रूप से जले, सिकुड़े या गर्मी से क्षतिग्रस्त नोट।
नोट बदलने के लिए बैंक खाता होना जरूरी नहीं
कई लोग सोचते हैं कि नोट बदलवाने के लिए संबंधित बैंक में खाता होना ज़रूरी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। RBI के नियमों के मुताबिक, कोई भी व्यक्ति – चाहे उसका उस बैंक में खाता हो या नहीं – अपने पुराने नोट बदलवा सकता है। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए फायदेमंद है जिनके पास बैंक खाता नहीं है।
नोट की स्थिति के अनुसार पैसा मिलेगा
आपके नोट की हालत पर आधारित होकर, आपको पूरी राशि, आधी राशि या कोई राशि नहीं भी मिल सकती:
- पूरी राशि: अगर नोट का कम से कम 80% हिस्सा और सीरियल नंबर साफ दिखाई देता है।
- आधी राशि: यदि नोट का 40% से 80% हिस्सा ही मौजूद है।
- कोई राशि नहीं: जब नोट का 40% से कम हिस्सा बचा हो।
छोटे और बड़े नोटों के लिए अलग नियम
₹100 से कम मूल्य के नोटों और ₹100 या उससे अधिक मूल्य के नोटों के लिए अलग-अलग मापदंड तय किए गए हैं:
- ₹100 से कम के नोट: नोट का कम से कम 50% हिस्सा मौजूद होना चाहिए।
- ₹100 या उससे अधिक के नोट: 80% और 40% के नियम लागू होते हैं जैसा ऊपर बताया गया।
नोट बदलवाने की आसान प्रक्रिया
नोट बदलने की प्रक्रिया बेहद आसान है:
- अपने कटे-फटे या गंदे नोट लेकर किसी भी बैंक शाखा में जाएं।
- बैंक काउंटर पर नोट बदलने का अनुरोध करें।
- बैंक कर्मचारी नोट की स्थिति की जांच करेगा और नियमों के अनुसार आपको नया नोट देगा।
- यदि राशि बड़ी हो, तो कुछ बैंकों में एक फॉर्म भरवाया जा सकता है।
अगर बैंक मना करे तो क्या करें?
यदि किसी बैंक शाखा में कर्मचारी आपके नोट बदलने से मना करता है, तो आप:
- RBI के निर्देशों का हवाला दे सकते हैं।
- शाखा प्रबंधक से बात कर सकते हैं।
- फिर भी समाधान न मिले, तो आप RBI के बैंकिंग लोकपाल (Banking Ombudsman) से शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
कुछ विशेष स्थितियों में अलग नियम
कुछ विशेष मामलों में नोट बदलने के लिए विशेष प्रावधान होते हैं:
- प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त नोट: बाढ़, आग या अन्य आपदाओं से प्रभावित नोटों को लेकर RBI ने विशेष नियम बनाए हैं जिनमें ज्यादा लचीलापन होता है।
- जानबूझकर क्षतिग्रस्त किए गए नोट: यदि बैंक को लगे कि नोट जानबूझकर खराब किए गए हैं, तो वह उन्हें बदलने से मना कर सकता है।
नोट बदलवाने के लाभ
इन नियमों के चलते आम नागरिकों को कई फायदे मिलते हैं:
- वित्तीय सुरक्षा: खराब नोटों को बेकार होने से बचाया जा सकता है।
- सुविधा: किसी भी बैंक में जाकर नोट बदले जा सकते हैं।
- बिना किसी लागत के: यह सेवा पूरी तरह निशुल्क है।
नोट बदलने से जुड़ी आम गलतफहमियां
कई लोगों के बीच कुछ आम भ्रांतियाँ हैं, जिनका सच जानना जरूरी है:
- “सिर्फ उसी बैंक में नोट बदले जा सकते हैं जहाँ खाता हो” – गलत है, आप किसी भी बैंक में नोट बदल सकते हैं।
- “बैंक शुल्क लेते हैं” – नोट बदलने की कोई फीस नहीं होती।
- “पूरे फटे नोट बेकार हैं” – अगर पहचान मुमकिन है तो कुछ मूल्य मिल सकता है।
भारतीय रिज़र्व बैंक के ये दिशा-निर्देश हर नागरिक को अपने अधिकारों को जानने और उनका उपयोग करने में मदद करते हैं। अगली बार जब आपके पास कोई फटा या गंदा नोट आए, तो उसे फेंकने की बजाय अपने नजदीकी बैंक में जाकर बदलवाएं – यह आपका अधिकार है और बैंक इससे मना नहीं कर सकता।